प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) : किसानों के लिए सस्ती और No 1. Proven फसल बीमा योजना

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Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: योजना का परिचय

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख कृषि बीमा योजना है। इस योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी।

इस योजना के माध्यम से किसानों को कम प्रीमियम दर पर फसल बीमा उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट और रोग जैसी अनिश्चित परिस्थितियों में भी खेती जारी रख सकें।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य

1. किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना

अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट होने पर किसानों को वित्तीय सहायता देना।

2. किसानों की आय को स्थिर बनाना

फसल नुकसान की स्थिति में आय में गिरावट को रोककर खेती को निरंतर बनाए रखना।

3. आधुनिक कृषि को बढ़ावा देना

किसानों को नई और उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

4. कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना

फसल विविधीकरण, ऋण पात्रता बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रमुख लाभ

किफायती प्रीमियम दर

इस योजना के अंतर्गत किसानों से बहुत ही कम प्रीमियम लिया जाता है, जबकि शेष राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है।

व्यापक जोखिम कवरेज

प्राकृतिक आपदाओं, कीट, रोग और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को भी बीमा के अंतर्गत शामिल किया गया है।

समय पर मुआवजा

फसल कटाई के दो माह के भीतर दावा निपटान का लक्ष्य रखा गया है, जिससे किसान कर्ज के बोझ से बच सकें।

तकनीक आधारित मूल्यांकन

उपग्रह चित्र, ड्रोन और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से फसल नुकसान का सटीक आकलन किया जाता है।

फसल अनुसार प्रीमियम दर (तालिका)

फसल श्रेणीकिसान द्वारा देय प्रीमियम
खरीफ खाद्यान्न एवं तिलहन फसल2 प्रतिशत
रबी खाद्यान्न एवं तिलहन फसल1.5 प्रतिशत
वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसल5 प्रतिशत

पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में किसानों का पूरा प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए जोखिम

1. उपज हानि (खड़ी फसल)

बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, आंधी, कीट और रोग जैसी गैर-रोकथाम योग्य आपदाओं से होने वाली हानि।

2. बुवाई न हो पाने की स्थिति

प्रतिकूल मौसम के कारण यदि किसान फसल की बुवाई नहीं कर पाते हैं, तो बीमित राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत तक मुआवजा दिया जाता है।

3. कटाई उपरांत नुकसान

कटाई के बाद खेत में सुखाने के दौरान 14 दिनों के भीतर चक्रवात या भारी वर्षा से हुई क्षति।

4. स्थानीय आपदाएं

ओलावृष्टि, भूस्खलन और जलभराव जैसी स्थानीय आपदाओं से व्यक्तिगत खेत में हुई क्षति।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की पात्रता

सभी किसान, जिनमें बटाईदार और साझा किसान भी शामिल हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं।
किसान के पास बीमित फसल में बीमा योग्य हित होना चाहिए।
भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या वैध पट्टा होना अनिवार्य है।
किसान को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
एक ही फसल नुकसान के लिए किसी अन्य स्रोत से मुआवजा प्राप्त न किया हो।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत अपवाद

अधिसूचित क्षेत्र के बाहर की फसल क्षति मान्य नहीं होती।
फसल चक्र के बाहर हुआ नुकसान बीमा में शामिल नहीं है।
किसान की लापरवाही या अनुशंसित कृषि पद्धतियों का पालन न करने से हुई क्षति।
प्रीमियम का भुगतान न करने पर बीमा स्वतः रद्द हो सकता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया

PMFBY में ऑनलाइन, ऑफलाइन और सीएससी के माध्यम से कैसे करें आवेदन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान तीन तरीकों से आवेदन कर सकते हैं
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से
नजदीकी बैंक या बीमा कार्यालय जाकर (ऑफलाइन)
सामान्य सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से नीचे प्रत्येक प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (PMFBY पोर्टल से)

चरण 1

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

चरण 2

होम पेज के दाहिने ऊपरी कोने में किसान कॉर्नर पर क्लिक करें।
पॉप-अप विंडो में गेस्ट फार्मर विकल्प चुनें।
इसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खुलेगा।

यदि किसान पहले से पंजीकृत है, तो सीधे लॉगिन चरण पर जाएं।

चरण 3 पंजीकरण फॉर्म भरें

पंजीकरण फॉर्म में निम्न अनिवार्य जानकारियां भरनी होंगी

किसान विवरण

पूरा नाम
पासबुक में दर्ज नाम
संबंध
परिजन का नाम
मोबाइल नंबर
आयु
जाति वर्ग
लिंग
किसान प्रकार
किसान श्रेणी

आवासीय विवरण

राज्य
जिला
उप जिला
गांव या नगर
पूरा पता
पिन कोड

किसान पहचान विवरण

पहचान पत्र का प्रकार
पहचान पत्र संख्या

बैंक खाता विवरण

आईएफएससी कोड
बैंक का नाम
शाखा का नाम
बचत खाता संख्या
बचत खाता संख्या की पुष्टि

कैप्चा कोड भरकर यूज़र बनाएं पर क्लिक करें।

चरण 4 लॉगिन प्रक्रिया

सफल पंजीकरण के बाद किसान कॉर्नर (स्वयं फसल बीमा हेतु आवेदन करें) पर क्लिक करें।
पॉप-अप में किसान लॉगिन चुनें।

चरण 5 ओटीपी सत्यापन

लॉगिन पेज पर मोबाइल नंबर और कैप्चा भरें।
ओटीपी के लिए अनुरोध करें।
मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर सबमिट करें।
अब किसान आवेदन फॉर्म खुलेगा।

चरण 6 आवेदन फॉर्म भरना

आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
निर्धारित आकार और प्रारूप में अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें।
पूर्वावलोकन विकल्प से जानकारी जांचें।
सबमिट बटन पर क्लिक करें।

चरण 7 प्रीमियम भुगतान

आवेदन सबमिट करने के बाद दो विकल्प दिखाई देंगे
बाद में भुगतान करें
भुगतान करें

किसान अपनी सुविधा अनुसार विकल्प चुन सकता है।

चरण 8 रसीद प्राप्त करें

सफल भुगतान के बाद भुगतान रसीद को डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है।

सीएससी केंद्र के माध्यम से आवेदन

जो किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
सीएससी संचालक किसान की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करता है।

जो किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं, वे सामान्य सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। CSC केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सेवाएं प्रदान करते हैं।

चरण 1

किसान को अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) पर जाना होगा।

चरण 2

CSC केंद्र पर उपस्थित ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) को यह जानकारी दें कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं।
यदि आपको आवेदन प्रक्रिया में मार्गदर्शन या सहायता की आवश्यकता है, तो इसकी सूचना भी VLE को दें।
किसान चाहें तो VLE से अपनी ओर से पूरा आवेदन भी करवा सकते हैं।

चरण 3

किसान को VLE को सभी अनिवार्य जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी।
इसके साथ आवश्यक दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी भी प्रदान करनी होगी, ताकि उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।

चरण 4

आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद किसान को निर्धारित बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान VLE को करना होगा।
प्रीमियम राशि फसल, क्षेत्र और अन्य मानकों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

चरण 5

भुगतान और आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात VLE द्वारा किसान को एक आवेदन स्वीकृति रसीद प्रदान की जाएगी।
यह रसीद आवेदन जमा होने का प्रमाण होती है।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

किसान अपने संबंधित बैंक शाखा या अधिकृत बीमा कंपनी कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होता है।

चरण 1

इच्छुक किसान को अपने नजदीकी सहभागी बैंक शाखा या बीमा कंपनी के कार्यालय में जाना होगा।
वहां उपस्थित कर्मचारी से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें।

चरण 2

आवेदन प्रपत्र में सभी अनिवार्य जानकारियां सावधानीपूर्वक भरें।
निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं।
यदि आवश्यक हो तो फोटो पर हस्ताक्षर करें।
सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें और स्वयं सत्यापित करें।

चरण 3

पूरी तरह भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन प्रपत्र संबंधित कर्मचारी को जमा करें।
इसके साथ निर्धारित बीमा प्रीमियम राशि कार्यालय में ही जमा करें।

चरण 4

आवेदन जमा करने के बाद आपको एक आवेदन संदर्भ संख्या प्रदान की जाएगी।
इस संदर्भ संख्या के माध्यम से आप भविष्य में अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन की स्थिति कैसे जांचें

किसान PMFBY पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध आवेदन स्थिति विकल्प के माध्यम से अपने आवेदन की प्रगति देख सकते हैं।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana आवश्यक दस्तावेज (तालिका)

दस्तावेज का नामविवरण
पासपोर्ट साइज फोटोनवीनतम फोटो
बैंक पासबुकखाता विवरण सहित
पहचान प्रमाणआधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र
पता प्रमाणआधार कार्ड, बिजली बिल, बैंक पासबुक
भूमि दस्तावेजभूमि अभिलेख, अधिकार पत्र, भूमि कब्जा प्रमाण
फसल घोषणा पत्रबोई गई या बोई जाने वाली फसल का विवरण

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है, जो उन्हें प्राकृतिक जोखिमों से उबरने में सहायता करती है। कम प्रीमियम, व्यापक कवरेज और समय पर मुआवजा इसे भारतीय किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी बनाता है।

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। योजना से संबंधित नियम, पात्रता और लाभ समय-समय पर सरकार द्वारा बदले जा सकते हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित बैंक, बीमा कंपनी या आधिकारिक पोर्टल से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें।